छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्तिः-
उत्तर प्रदेश शासन की नीतियों के अनुरूप अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के ऐसे प्रवेशार्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रूपये 250000/-(दो लाख पचास हजार मात्र) से कम है को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति देय होती है परन्तु इच्छुक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन-पत्र भरकर प्रवेश के समय ही जमा करना होगा। आवेदन-पत्र भरने के लिये निम्नलिखित सामग्री तथा प्रमाण प्रवेश के समय लाना अनिवार्य होगा।
विद्यार्थी छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित तिथि तक व्छस्प्छम् आवेदन कर उसके प्रिन्ट की दो प्रतियां छात्रवृत्ति प्रभारी को समयान्तर्गत उपलब्ध करायें।
(अ) bor.up.nic.in से डाउनलोड किये गये जाति प्रमाणा-पत्र (केवल अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग जाति हेतु) की स्वतः प्रमाणित छायाप्रति।
(ब) माता/पिता/अभिभावक की वार्शिक आय सम्बन्धी प्रमाण-पत्र जो bor.up.nic.in से डाउनलोड किया गया हो, की स्वतः प्रमाणित छायाप्रति।
(स) अन्तिम कक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका की स्वतः प्रमाणित छायाप्रति।
(द) शाहजहाँपुर जिले में स्थित राश्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर पासबुक की छायाप्रति।
(य) द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र/छात्राओं को प्रथम वर्षके लिए रजिस्ट्रेषन नम्बर से ही छात्रवृत्ति का नवीनीकरण कराना होगा।
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